June 21, 2025 11:07 pm

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महिला कर्मियों को मिलेगा आवासीय सुविधा का लाभ, जन्म-मृत्यु नियमावली और स्किल सेंटर से जुड़े अहम फैसले भी मंजूर

विवेक कुमार यादव । ब्युरो । बिहार/झारखंड। 


  • महिला कर्मियों को मिलेगा सरकारी आवास | कैबिनेट फैसले।
  • कैबिनेट की बैठक में 22 अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर ।
  • महिला कर्मचारियों को आवास सुविधा समेत 22 प्रस्तावों को स्वीकृति।

 

पटना।
बिहार सरकार ने महिला सरकारी सेवकों को कार्यस्थल के निकट लीज पर निजी भवन मुहैया कराने की नई पहल की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में 22 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। सबसे अहम निर्णयों में सरकारी महिला कर्मियों—विशेषकर शिक्षिकाओं, सिपाहियों और अन्य विभागों की महिलाओं—के लिए आवासीय सुविधा सुनिश्चित करना है।

आवास सुविधा से जुड़ी प्रमुख बातें:

  • महिला सेवकों को आवास भत्ता नहीं मिलेगा, बल्कि उन्हें कार्यस्थल के पास लीज पर आवास दिया जाएगा।
  • शुरुआत में यह सुविधा प्रमंडलीय और जिला मुख्यालय स्तर पर लागू की जाएगी।
  • भवनों के चयन के लिए जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय कमेटी बनाई जाएगी।
  • एसडीओ को सदस्य सचिव नियुक्त किया गया है। एसपी, स्थानीय निकाय प्रतिनिधि और भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता सदस्य होंगे।

बिहार जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियमावली में संशोधन:

  • अब नियमावली का नाम होगा: बिहार जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियमावली, 2025
  • जन्म-तिथि, स्थान, मृत्यु प्रमाणन को डिजिटल माध्यम से डाटाबेस अपडेट और प्रमाणन प्रक्रिया सरल होगी।
  • विभिन्न सेवाओं जैसे शिक्षा, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर लिस्ट आदि में इसके प्रमाण उपयोगी होंगे।

पंचायतों में नियुक्त होंगे 8093 लिपिक:

  • राज्य की हर पंचायत में एक निम्नवर्गीय लिपिक की बहाली की जाएगी।
  • ये लिपिक योजनाओं के क्रियान्वयन और लेखा-जोखा संभालेंगे।
  • लिपिकीय संवर्ग नियमावली 2018 के तहत बहाली होगी।

कृषि विपणन निदेशालय में 14 पद सृजित:

  • किसानों के उत्पादों में वैल्यू एडिशन और विपणन को मिलेगा बढ़ावा।

मेगा स्किल सेंटर की योजना:

  • अगले 5 वर्षों में 21,600 युवाओं को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य।
  • 280.87 करोड़ रुपये की लागत से यह योजना लागू होगी।

विज्ञापन नीति में बदलाव:

  • नगर निगम क्षेत्रों में विज्ञापनों की नई दरें तय।
  • सार्वजनिक स्थलों पर होर्डिंग्स आदि के लिए क्लस्टर आधारित दरें लागू होंगी।
  • निगेटिव विज्ञापन की प्रतिबंधित सूची भी बनाई गई है।

एसटी समुदायों को मिलेगा पीएम आवास योजना का लाभ:

  • 9 अति पिछड़े जनजातीय समुदायों को मिलेगा 2 लाख रुपए का आवास लाभ।
  • असुर, बिरहोर, बिरजीया, कोरवा, मालपहाड़िया, सावर आदि समुदाय शामिल।

अन्य प्रमुख निर्णय:

  • जेपी हड्डी अस्पताल में 20 बेड की स्पोर्ट इंजरी यूनिट और 36 नए पद स्वीकृत।
  • बाढ़ प्रबंधन योजनाओं के तहत दो योजनाएं स्वीकृत, कुल लागत ₹100 करोड़।
  • खेल सेवा नियमावली 2025 की स्वीकृति — प्रतिभावान खिलाड़ियों की भर्ती होगी।
  • बिहार बाल विकास लिपिकीय संवर्ग संशोधन नियमावली 2025 को भी मंजूरी।
  • 7 डॉक्टरों को सेवा से बर्खास्त किया गया — अनुशासनात्मक कार्रवाई।
htnnews24x7@
Author: htnnews24x7@

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