विवेक कुमार यादव । ब्युरो । बिहार/झारखंड ।
पटना:
बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के फेज-3 के अंतर्गत सोलर स्ट्रीट लाइट अधिष्ठापन कार्य में अनावश्यक विलम्ब करने पर 17 एजेंसियों को कारण बताओ नोटिस (शो-कॉज) जारी किया गया है।
विभाग ने स्पष्ट किया है कि संबंधित एजेंसियों को 7 दिनों के भीतर संबंधित जिला पंचायत राज पदाधिकारी के समक्ष अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना होगा। यदि एजेंसियां दोषी पाई जाती हैं तो उनके विरुद्ध विधि-सम्मत कार्रवाई की जाएगी।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, इन एजेंसियों को कार्यादेश मिलने के बाद 90 दिनों के भीतर अधिष्ठापन एवं रख-रखाव से संबंधित सभी कार्य पूर्ण करने थे। लेकिन विभागीय समीक्षा में यह स्पष्ट हुआ कि तय समयसीमा समाप्त होने के बावजूद, सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने का कार्य अब तक अधूरा है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के विकास और ऊर्जा सुलभता की योजनाएं प्रभावित हो रही हैं।
पंचायती राज विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि “राज्य सरकार मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना को प्राथमिकता दे रही है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षा, ऊर्जा बचत और रात के समय बेहतर प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करना है। इस तरह की लापरवाही सहन नहीं की जाएगी।”
ज्ञात हो कि योजना के तहत राज्य भर की ग्राम पंचायतों में ऊर्जा-सक्षम और पर्यावरण-अनुकूल सोलर लाइट्स स्थापित की जा रही हैं, जिससे ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो सके।
