विवेक कुमार यादव । ब्युरो । बिहार/झारखंड ।
पटना, 05 जून।
राज्य सरकार प्रदूषण नियंत्रण और परिवहन व्यवस्था के आधुनिकीकरण के उद्देश्य से 15 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग नीति को सक्रिय रूप से लागू कर रही है। इसके अंतर्गत वाहन मालिकों को न केवल पुरानी गाड़ियों के स्क्रैपिंग पर कर में छूट दी जा रही है, बल्कि बकाया कर और अर्थदंड में भी एकमुश्त छूट प्रदान की जा रही है।
राज्य में फिलहाल पटना में श्रीनिलियम स्क्रैपिंग सेंटर और वैशाली में एसके इंटरप्राइजेज अधिकृत स्क्रैपिंग केंद्र के रूप में कार्य कर रहे हैं। जनवरी 2023 से अब तक 1,611 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें 748 रक्षा से संबंधित, 308 सरकारी और 555 निजी वाहन स्क्रैपिंग के लिए सामने आए हैं।
✅ छूट का लाभ ऐसे मिलेगा:
- निजी वाहनों की स्क्रैपिंग पर 25% कर में छूट
- वाणिज्यिक वाहनों पर 15% कर में छूट
- सरकारी वाहनों को मोटर वाहन कर, हरित कर, सड़क सुरक्षा उपकर एवं अर्थदंड में 100% छूट
- गैर-परिवहन वाहनों को 90% कर छूट और 100% अर्थदंड माफी
- सरकारी व निजी सभी श्रेणियों के वाहनों पर पहले से बकाया सभी टैक्स में एकमुश्त राहत
यह छूट 31 मार्च 2026 तक मान्य है। विभाग ने सभी सरकारी कार्यालयों को 15 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों को स्क्रैप कराने का निर्देश भी जारी किया है।
🚗 नई गाड़ी पर कर में रियायत:
परिवहन मंत्री शीला कुमारी ने बताया कि स्क्रैपिंग नीति के अंतर्गत सरकार वाहन मालिकों को नई गाड़ी खरीदने पर भी रजिस्ट्रेशन टैक्स में छूट प्रदान कर रही है, ताकि उन पर कोई अतिरिक्त आर्थिक बोझ न पड़े। उन्होंने कहा कि विभाग आमजनों की सुविधा के लिए सजगता और पारदर्शिता से कार्य कर रहा है।
🌐 कैसे करें आवेदन?
निजी वाहन मालिक https://vscrap.parivahan.gov.in पोर्टल पर ई-आवेदन कर सकते हैं। इसके पश्चात संबंधित रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी (RVSF) वाहन को खरीदकर स्क्रैप करेगी।
